निजी और व्यवसायिक वाहनों में रखना होगा डस्टबीन

पौड़ी

निजी और व्यवसायिक वाहनों में कूड़े के निस्तारण के लिए अब वाहन चालको को डस्टबीन या डस्टबैग रखना होगा। वाहन में डस्टबीन नहीं होने पर वाहन चालको से जुर्माना वसूला जाएगा। संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता चंद ने बताया कि कोर्ट ने सभी निजी, व्यवसायिक वाहनों में कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था के लिए डस्टबीन, डस्टबैग अनिवार्य रूप से लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। कहा कि सभी निजी और व्यवसायिक वाहनों में कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था के लिए डस्टबीन, डस्टबैग अनिवार्य रूप से लगाना होगा। डस्टबीन ,डस्टबैग नहीं लगाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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