2000 करोड़ से अधिक के विलय पर सीसीआई की मंजूरी आवश्यक
नई दिल्ली
2000 करोड़ रुपए से अधिक के विलय प्रस्ताव पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अनुमति को सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। किसी भी विलय के पूर्व, संस्थाओं को सीसीआई की अनुमति पहले लेना होगी। इस अनुमति में उद्यम का मूल्य, नियंत्रण अधिकार, शेयर, मतदान का अधिकार और संस्थान की संपत्ति का मूल्यांकन का उल्लेख करना होगा। प्रस्ताव की जांच करने का अधिकार सीसीआई को होगा।
