मशहूर प्लेबैक सिंगर के साथ धोखाधड़ी के मामले में न्यायालय के आदेश पर हरियाणा के तीन लोगों पर धोखाधड़ी का मुकदमा हुआ दर्ज
रुड़की
रुड़की के तहसील परिसर में अधिवक्ता सतीश जयंत ने जानकारी देते हुए बताया कि हैरी गिल नामक एक कंपनी के तीन लोगों ने रूड़की निवासी शुभम चौधरी नाम के प्लेबैक सिंगर के साथ धोखाधड़ी करी थी जिस मामले में न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि रुड़की के मशहूर प्लेबैक सिंगर शुभम चौधरी ने 2021 में अपने गाने का प्रमोशन के लिए हैरी गिल नामक कंपनी से संपर्क किया था। इस कंपनी में तीन लोग शामिल थे जोकि हरियाणा के निवासी हैं। इन्होंने शुभम चौधरी से गाने के प्रमोशन के लिए 80 हजार रुपये की मांग की थी जिसको लेकर शुभम ने बासठ हजार पांच सौ रुपये दिए थे जिसजे साक्ष्य भी उनके पास मौजूद हैं लेकिन उसके बाद भी कंपनी के द्वारा उनका कार्य नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने जब अपने पैसे वापस मांगे तो तीनों लोगों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। वही इस प्रकरण में सिंगर शुभम चौधरी ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की लेकिन थाने से कार्रवाई ना होने पर उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर तीनों आरोपियों पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि तीनों अभियुक्त लोगों को गुमराह कर पैसे ठगने का काम करते हैं यह ऐसे लोगों को शिकार बनाते हैं जिनका कैरियर शुरू होने वाला हो और उनके साथ षड्यंत्र के तहत ठगी करते हैं। उन्होंने बताया कि अब न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज हो चुका है जिसके बाद उन्हें पूरा भरोसा है कि पीड़ित को इंसाफ मिलेगा। वहीं पीड़ित प्लेबैक सिंगर शुभम चौधरी ने बताया कि उनके साथ हरियाणा निवासी हैरी गिल नामक कंपनी के सागरप्रीतएअमन सिद्धू और गुरमेल सिंह पर धारा 420 व 506 में मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि वह अपने गानों की कमाई से गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा और उनके साथ धोखाधड़ी करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी।
