स्कूल बस हादसे को लेकर अभिभावक संघ मुखर 

-स्कूली बसों में सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन लागू की जाए

विकासनगर

विकासनगर में स्कूल बस हादसे को लेकर अभिभावक संघ स्कूलों में खटारा और बदहाल बसों को लेकर मुखर हो गये हैं। नेशनल एसोसिएशन फॉर पैरेंट्स एंड स्टूडेंट्स राइट्स ने स्कूल बसों के लिए जारी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को सख्ती से लागू करने की मांग की है। एसोसिएशन ने इस मामले में बाल आयोग, जिलाधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी सहित विभिन्न विभागाध्यक्षों को एसडीएम विकासनगर के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया है। बुधवार को एसडीएम के माध्यम से प्रेषित ज्ञापन में एनएपीएसआर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों मे बस संचालन के लिए गाइडलाइंस जारी की हुई हैं। जिसके लिए सभी राज्यों मे मॉनिटरिंग कमेटी बनी हुई हैं। इस कमेटी में शिक्षा विभाग से भी अफसर-कर्मचारी सदस्य होते हैं। लेकिन वर्तमान तक शिक्षा विभाग द्वारा कभी भी इन स्कूल बसों का संज्ञान नहीं लिया जाता। कहा कि परिवहन विभाग और पुलिस विभाग की ओर से भी इस ओर कोई खास तवज्जो नहीं दी जाती। ज्ञापन में बताया गया है कि विकासनगर में बस दुर्घटना में चालक और स्कूल प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा किया गया है। लेकिन दोषी सिर्फ चालक नहीं हैं वह तो कर्मचारी है। आरोप लगाया कि असल दोषी स्कूल संचालक हैं, जो अनफिट वाहनों को खरीदकर उनमें छात्रों की ओवरलोडिंग करवाते हैं। कहा कि स्कूल संचालक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन करने,शासन और शिक्षा विभाग के नियमों तथा कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बस में छोटे बच्चे थे, इसलिए बाल संरक्षण अधिनियम में भी कार्रवाई की जानी चाहिए। कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को लागू कर मॉनिटरिंग कमेटी गठित कर उसमें अभिभावकों को भी कमेटी में शामिल किया जाय। ज्ञापन सौंपने वालों में एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरिफ खान, राष्ट्रीय महामंत्री सुदेश उनियाल, पछुवादून शाखा के अध्यक्ष अरविंद शर्मा, महासचिव रमन धींगरा, कोषाध्यक्ष कमलेश शर्मा, विनीत कुमार, पवनकुमार, नीलम कौर, रेखा वर्मा, रेखा शर्मा, पप्पू आदि शामिल रहे।

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