हादसे में घायल व्यक्ति को 4.19 लाख के मुआवजे के आदेश

काशीपुर। मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद की सुनवाई करते हुए प्रथम एडीजे/एमएसीटी की अदालत ने याचिकाकर्ता को 4.19 लाख रुपये का भुगतान करने के आदेश द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को दिए हैं। जनपद रामपुर, थाना स्वार के ग्राम मंसूरपुर निवासी अजय कुमार ने अधिवक्ता कैलाश प्रजापति के माध्यम से कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की थी कि 16 अगस्त 2020 को वह मोटर साइकिल से रिश्तेदार को सुल्तानपुरपट्टी छोड़कर वापस घर आ रहा था कि मिलक नौखरीद गुरुद्वारे के पास विपरीत दिशा से आ रही स्विफ्ट कार के चालक ने तेजी और लापरवाही से उसकी मोटर साइकिल में टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका काशीपुर में हड्डी रोग विशेषज्ञ और एक अन्य अस्पताल में इलाज हुआ। याचिका में कार स्वामी, चालक व द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी व नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को पक्षकार बनाया गया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रथम एडीजे/एमएसीटी विनोद कुमार ने द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को चार लाख उन्नीस हजार 750 रुपये को मुआवजा देने के आदेश दिए हैं।

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