शराब घोटाले में आप नेता संजय सिंह को झटका, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

नई दिल्ली।  दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। यह आदेश विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने सुनाया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 12 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने पहले तर्क दिया था कि ईडी ने सिंह की गिरफ्तारी से पहले उनसे पूछताछ नहीं की थी। उन्होंने आरोपी से सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा और अन्य गवाहों के बयानों में विरोधाभास का भी हवाला दिया था।
ईडी ने जांच का हवाला देते हुए जमानत याचिका का विरोध किया और चिंता व्यक्त की थी कि सिंह की रिहाई जांच में बाधा डाल सकती है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती है और गवाहों को प्रभावित कर सकती है। गुरुवार को अदालत ने मामले में आप नेता की न्यायिक हिरासत भी बढ़ा दी और ईडी को अपने पांचवें पूरक आरोप पत्र और संबंधित दस्तावेजों की एक प्रति उन्हें उपलब्ध कराने को कहा। अदालत ने 19 दिसंबर को आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था और गुरुवार के लिए सिंह का प्रोडक्शन वारंट जारी किया था।
अपनी याचिका में सिंह ने दावा किया था कि उनके भागने का खतरा नहीं है और उनके खिलाफ गवाहों को प्रभावित करने का कोई आरोप नहीं है। उन्होंने अदालत से कहा था कि उन्हें जमानत दी जानी चाहिए क्योंकि ईडी या सीबीआई की जांच में हस्तक्षेप या प्रभावित करने का कोई आरोप नहीं है। माथुर ने कहा था कि चूंकि सिंह के खिलाफ पूरक आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है, इसलिए सबूतों को लेकर कोई खास काम बाकी नहीं है।
माथुर ने दावा किया था कि उनकी गिरफ्तारी से पहले ईडी द्वारा दायर किसी भी पूरक आरोप पत्र में उनका नाम नहीं था। वित्तीय जांच एजेंसी ने 4 अक्टूबर को नॉर्थ एवेन्यू इलाके में उनके आवास पर तलाशी लेने के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था।

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