50 माइक्रोन से कम का प्लास्टिक बेचा तो होगी कार्रवाई 

बागेश्वर

जिलाधिकारी विनीत कुमार ने कहा कि जिले में 50 माइक्रोन से कम का प्लास्टिक पूर्णरूप से प्रतिबंधित होगा। जो भी इसका उपयोग करते धरा जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पॉलीथिन स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। उन्होंने तहसील प्रशासन व पालिका को इसके खिलाफ अभियान चलाने के निर्देश दिए। कलक्ट्रेट में आयोजित बैठक में डीएम ने कहा कि जो भी होलसेलर, दुकानदार पॉलीथिन बेच रहे हैं, वे शेष पॉलीथिन को डिस्पोज कर दें। औचक छापेमारी में पॉलीथिन पकड़े जाने पर जुर्माने के साथ ही कार्रवाई भी होगी। उन्होंने राजस्व अधिकारियों, अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे व्यापार मंडल के साथ बैठक करें व पॉलीथिन न बेचने तथा पॉलीथिन में सामान न देने को कहें। उन्होंने कहा स्कूलों व कार्यालयों में भी प्लास्टिक यूज पूर्ण बंद होगा, इसके लिए सभी अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों में आदेश जारी करेंगे तथा विद्यालयों में सुबह प्रार्थना में बच्चों को पॉलीथिन के दुष्परिणामों को बताए। बैठक में अपर जिलाधिकारी चंद्र सिंह इमलाल, प्रभागीय वनाधिकारी हिमांशु बागरी, मुख्य विकास अधिकारी संजय सिंह, उप जिलाधिकारी हरगिरी, जिला विकास अधिकारी संगीता आर्या आदि मौजूद रहे।

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