सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भडक़ाऊ पोस्ट करने पर प्रतिबंध
सीहोर,
राज्य निर्वाचन आयेाग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। चुनाव कार्यक्रम की घोषण को दृष्टिगत रख्तो हुए कुछ असामाजिक तत्व शरारती तत्वों द्वारा इंटरनेट तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्म का दुरुपयोग कर दुर्भावना पूर्ण पोस्ट करने की संभावना रहती है। जनसामान्य सुरक्षा एवं सामुदायिक एवं धार्मिक सद्भावना तथा लोक परिशांति बनाये रखने के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्र मोहन ठाकुर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले के व्यक्तियों एवं असामाजिक तथा शरारती तत्वों द्वारा इंटनरेट तथा सोशल मीडिया के प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, वाट्सएप, ट्यूटर आदि के माध्यम का दुरुपयोग कर दुर्भावना पूर्ण संदेशों के प्रसारण पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंधात्मक आदेश 15 जुलाई 2022 तक तत्कल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा। जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति उपरोक्त वर्णित सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले संदेश फोटो, ऑडियो, वीडियो आदि भी सम्मिलित हैं, जिसमें धार्मिक, सामाजिक, जातिगत आदि भावनाएं पैदा होता है, को न ही प्रसारित करेगा तथा भेजगा। सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट जिसमें धार्मिक, साम्प्रदायिक एवं जातिगत भावना भडक़ती हो, को कमेंट, लाईक, शेयर या फारवर्ड नहीं करेगा। पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चंद्र मोहन ठाकुर ने कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरुल्लागंज, बुदनी में संपूर्ण उपखण्ड, तहसील कार्यालय परिसर में जनसभा एवं जुलूसों पर प्रतिबंध लगाया है। इन परिसरों में धारा 144 के तहत 27 मई 2022 से 15 जुलाई 2022 तक की अवधि के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।
अनिल पुरोहित/अशफाक