ओमिक्रॉन: दिल्ली की मार्किटों में “नो मास्क, नो एन्ट्री”, सभी DM और DCPs को दिए गए आदेश
नई दिल्ली: कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पूरी दुनिया दहशत में है. भारत में ही अकेले ओमिक्रॉन के 213 मामले रिकॉर्ड किए जा चुके हैं जिसमें से देश की राजधानी दिल्ली में ही सबसे ज्यादा 57 केस आ चुके हैं. देश में लगातार बढ़ते केसों पर चिंता जताते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की ओर से मंगलवार को एक पत्र भी केंद्र शासित प्रदेशों व राज्य सरकारों को लिखा था. पत्र में स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों से साफ और स्पष्ट कहा कि ओमिक्रॉन पर सतर्क होने की जरूरत है और अगर जरूरत पड़े तो नाइट कर्फ्यू जैसे कदम भी उठाए जाएं. इस दिशा में अब दिल्ली सरकार की ओर से नए आदेश जारी कर दिए गए हैं. दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी सत्य गोपाल की ओर से केंद्र सरकार और डीडीएमए की ओर से जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के आदेश जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन को दिए गए हैं. केंद्र के पत्र के बाद दिल्ली सरकार की ओर से सख्त कदम उठाने के निर्देश देते हुए कहा है कि ओमिक्रॉन के मामलों को रोकने और इसके प्रसार को रोकने के सभी एहतियातन कदमों को सख्ती के साथ पालन कराया जाए. आदेशों में मार्केट एसोसिएशन और आरडब्लूएज को भी इसमें सख्ती के साथ अपनी भूमिका निभाने के लिए जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन को सुनिश्चित करने को कहा गया है.
आदेशों में सभी जिला मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस उपायुक्तों को आदेश दिए गए हैं कि वह सभी आरडब्लूएज और मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के साथ मीटिंग के जरिए आदेशों को पहुंचाएं. जिससे कि वह इलाके व मार्केट में कोविड उचित व्यवहार से जुड़े सभी नियमों का सख्ती से पालन करवा सकें. आदेशों में बाजारों पर विशेष बल देने के आदेश दिए गए हैं. मार्केट ही ओमिक्रॉन के सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं. इसलिए यहां पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सेनिटाइज का सख्ती से पालन कराएं. यह भी साफ और स्पष्ट किया है कि एमटीए कोविड उचित व्यवहार का अनुपालन कराते हुए दुकानों और वर्क प्लेस पर ‘ नो मास्क, नो एंट्री’ को यह सुनिश्चित करें.
