रेल टिकट रद्द होने पर लगेगा जीएसटी

नई दिल्ली

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने गुरुवार को जो जानकारी दी है।उसके अनुसार रेलवे हवाई जहाज इत्यादि की टिकट रद्द होने पर जीएसटी देय होगा।
विभाग द्वारा स्पष्टीकरण दिए जाने के बाद अब स्पष्ट हो गया है, आइसक्रीम पार्लर की आइसक्रीम पर अब 18 फीसदी टेक्स देना होगा। अभी 5 फीसदी जीएसटी थी।सबसे बड़ी मुसीबत रेल यात्रियों की होगी। जिन्हें जीएसटी टिकट रद्द कराने पर भी देना होगा।

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