राजस्थान सिविल सेवा प्रारम्भिक नतीजा रद्द

12 विवादित सवालों पर उठायी गयी थी आपत्ति

25 व 26 फरवरी को होनी थी मुख्य परीक्षा

जयपुर

राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान सिविल सेवा प्रांरभिक परीक्षा- 2021 का परिणाम रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने परीक्षा परिणाम को रद्द करते हुए संशोधित परिणाम जारी करने के निर्देश दिए हैं।
जस्टिस महेंद्र गोयल की अदालत ने अंकित कुमार और अन्य की याचिकाओं पर दिए ये आदेश दिए हैं। यह मामला 12 विवादित सवालों से जुड़ा हुआ था। याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी अधिवक्ता रामप्रताप सैनी, रघुनंदन शर्मा और शोवित झाझड़िया ने की।
आगामी 25 व 26 फरवरी को मुख्य परीक्षा होनी थी। हाईकोर्ट के इस फैसले से मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे अभयर्थियों को निराशा हुई है क्योंकि अब मुख्य परीक्षा होने मंे ही संदेह जताया जा रहा है।

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