दहेज की खातिर पत्नी की हत्या करने वाले पति को 20 साल की सजा

हरिद्वार। रानीपुर क्षेत्र के सलेमपुर गांव में दहेज की खातिर पत्नी की हत्या करने के मामले में पंचम एडीजे मुकेश चंद आर्य ने हत्यारोपी पति को दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता अनुज कुमार सैनी ने बताया कि तीन जुलाई 2018 की रात सलेमपुर गांव में किराए पर रह रही महिला सरिता की हत्या हो गई थी। अगले दिन सुबह साढ़े सात बजे पड़ोसी पंकज ने दरोगा राकेश कुमार को घटना की सूचना दी। दरोगा राकेश कुमार, चेतककर्मी व महिला कांस्टेबल मंजू मौके पर पहुंचे। जहां मृतक महिला संदेहजनक तरीके से चोटिल अवस्था में पड़ी हुई थी। वहां मौजूद पड़ोसियों ने बताया कि रात में मृतक सरिता व उसके पति सूरज के बीच झगड़ा हुआ था। सुबह हत्यारोपी पति ने पड़ोसियों के दरवाजे खटखटा कर बताया था कि मेरी पत्नी को कुछ हो गया है। आरोपी पति मौके से फरार हो गया था। मृतक महिला के भाई ने पुलिस को बताया कि घटना के दो साल पहले मृतका की शादी आरोपी सूरज के साथ हुई थी। शादी के बाद से आरोपी शराब पीकर मारपीट, गाली गलौज व परेशान करने लगा था। इस घटना के एक माह पहले भी आरोपी ने उसकी बहन के साथ बुरी तरह से मारपीट की। इसके बाद शिकायतकर्ता दरोगा राकेश कुमार ने उसी दिन हत्यारोपी सूरज पुत्र पप्पू उर्फ बाबूलाल निवासी राई जोग भदीपुर थाना जगतपुर जिला रायबरेली यूपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने अभियोजन साक्ष्य में 16 गवाह पेश किए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *