सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दो सितंबर तक आत्मसमर्पण आरोपी जितेंद्र नारायण त्यागी
नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के खिलाफ कथित भड़काऊ भाषण से जुड़े हरिद्वार धर्म संसद मामले के आरोपी जितेंद्र नारायण त्यागी को दो सितंबर तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। पहले वसीम रिजवी के नाम से जाने जाने वाले त्यागी फिलहाल चिकित्सकीय आधार पर जमानत पर हैं। न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति बीवी. नागरत्ना की पीठ ने चिकित्सकीय आधार पर पहले दी गई जमानत की अवधि बढ़ाने से इनकार करते हुए कहा कि वह त्यागी द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर नौ सितंबर को विचार करेगी।
पीठ ने त्यागी के वकील से कहा, उन्हें राहत देने का कोई कारण नहीं है। उनके खिलाफ कई मामले लंबित हैं। उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहें। शीर्ष अदालत ने 17 मई को त्यागी को चिकित्सकीय आधार पर तीन महीने की अंतरिम जमानत देकर उन्हें यह हलफनामा देने का निर्देश दिया था, कि वह कोई घृणा भाषण नहीं दे, तथा न ही इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल या सोशल मीडिया पर कोई बयान दे।
